लव जिहाद: नए कानून पर बोले MP के गृहमंत्री- शादी कराने वाले मौलवी-पुजारी को भी होगी सजा ।।
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लव जिहाद: नए कानून पर बोले MP के गृहमंत्री- शादी कराने वाले मौलवी-पुजारी को भी होगी सजा ।।

Dec 26, 2020
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मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया है. मध्य प्रदेश में इसे  शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मध्य प्रदेश के नए कानून में 19 प्रावधान हैं. नए कानून को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आजतक से बात करते हुए कहा है कि हमने मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है. उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराकर जो मौलाना, मौलवी या पुजारी शादी कराएंगे, वे भी सजा के हकदार होंगे । नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस तरह की शादियों को प्रोत्साहित करने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा. पंडे, पुजारी मौलवी के दोषी पाए जाने पर उनके लिए भी सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती कराई गई इस तरह की शादी शून्य हो जाएगी. इस तरह की शादी के शून्य घोषित हो जाने के बावजूद मां और उसकी यदि कोई संतान होगी तो वह भी पैतृक संपत्ति में हकदार मानी जाएगी.मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामले की जांच थानेदार या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी करेगा. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में जुर्माने की रकम के तीन स्लैब 25 और 50 हजार, एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है । जुर्माने की रकम इतनी अधिक क्यों? इस सवाल के जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि डर पैदा हो. यूपी के कानून को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम किसी से तुलना नहीं करते. यह देश का सबसे कठोर कानून है. सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करेगी ।।

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