कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले, लेकिन राशि सरकार तय करेः SC
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कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले, लेकिन राशि सरकार तय करेः SC

Jun 30, 2021
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चार लाख रुपये देने की मांग पर कोर्ट का फैसला

फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगी राहत

 

सरकार के सामने सही आंकड़े लाने की भी होगी चुनौती

मृतक व सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर के लगते रहे हैं आरोप

राशि क्या हो यह सरकार तय करेगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना संक्रमण के कारण मारे  गये लोगों के परिजनों को राहत देने वाला एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे, दरअसल,सरकार से चार लाख रुपये प्रति मृतक बतौर मुआवजा देने की मांग की जा रही है। हांलाकि कोर्ट ने मुआवजे की राशि क्या हो..इसका फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। इस बारे में दिशा निर्देश जारी करने के लिये कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिये हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है। छह सप्ताह में उसे राज्यों को निर्देश देना है।  मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं। साथ ही कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया को भी सरल करने के आदेश दिये हैं।

याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार से चार लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया था। सरकार ने दलील दी थी कि इससे राज्यों का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। सरकार ने कहा था कि उसका ध्यान आर्थिक मुआवजा देने से ज्यादा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे हैं बंदोबस्त और गरीबों के कल्याण पर है। हालांकि विपक्षी दल इसे लेकर बराबर सरकार को घेरने में लगे थे। राहुल गांधी बराबर कोरोना संक्रमण से मारे गये लोगो के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।

 

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