इस वजह से अदालत ने पति-पन्नी और उनके बेटे को सुनाई उम्रकैद की सजा , एक बेटे पर फैसला बाकी
गाजियाबाद की एक अदालत ने पैसे के विवाद को लेकर मुरादनगर के महाजनन इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराया है. अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने दोषी ठहराए गए परशुराम, उसकी पत्नी बीना और बड़े बेटे अनंत पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. परशुराम के नाबालिग बेटे को लेकर फैसला नहीं हुआ है. उसपर फैसला बाद में लिया जाएगा । मामले के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर अजय उर्फ टीकम ने अपने पड़ोसी परशुराम को दो लाख रुपये उधार दिए थे, जिसने कई बार मांगने पर भी पैसे नहीं लौटाए. 12 अगस्त 2015 को बीना प्रॉपर्टी डीलर टीकम के घर पहुंची और उसे यह कहते हुए बाहर बुलाया कि वे उसके पैसे चुका देंगे. जब टीकम बाहर आया तो बीना, अनंत और उनके नाबालिग बेटे तीनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और परशुराम ने उस पर गोली चला दी । अतिरिक्त जिला सरकारी वकील संजय त्यागी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि टीकम को ईलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रॉपर्टी डीलर टीकम को मृत घोषित कर दिया. टीकम के भाई दीपक चौधरी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।।