मुंबई मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा व उनके पति रवि राणा को बांबे हाईकोर्ट के फैसले से झटका लगा है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका राणा दंपत्ति के खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर को रद्द करने के लिये दायर की गई थी। दूसरी FIR आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज हुई थी, यानी सरकारी कामकाज में अड़चन डालना है।
इसके अलावा कोर्ट ने दोनों एफआईआर को कंबाइन करने से भी मना कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं इसलिए दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि दूसरी एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे का नोटिस देने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है।