कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक,केजरीवाल पर की थी टिप्पणी
- अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी की थी कुमार ने
- इस टिप्पणी पर कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट
- गिरफ्तारी से बचने को विश्वासन ने ली कोर्ट की शरण
- बयान मुंबई में दिया था, तो रिपोर्ट रोपड़ में क्यों -कुमार
कवि कुमार विश्वास के लिये राहत भरी खबर है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके कथित बयानों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है। उनके खिलाफ यह रिपोर्ट रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। मामले में बिना किसी जांच जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की गई है। 12 अप्रैल को दर्ज इस एफआईआर की कॉपी दस दिन बाद 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे उन्हें दी गई। यह एफआईआर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर साफ तौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।
कुमार विश्वास सहित केजरीवाल से जुड़े मामलों में पैरवी के लिए पंजाब सरकार ने सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली को नियुक्त किया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल की एक पूरी टीम मौजूद होने के बावजूद पंजाब सरकार ने इन मामलों की पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली को चुना है।