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एनजीओ को गैरकानूनी तरीके से विदेशी मदद कराने वालों पर सीबीआई के छापे

May 11, 2022
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  • हवाला के जरिए पैसों के लेन-देन के सबूत
  • बड़ी तादाद में एनजीओ लाइसेंस हुए निरस्त
  • विदेशी अंशदान अधिनियम का लगातार उल्लंघन
  • चालीस स्थानों पर सीबीआई के एक साथ छापे
  • पूछताछ के लिये 14 लोगों को लिया गया हिरासत में

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन कर एनजीओ को विदेशी चंदा हासिल करने में मदद करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सीबीआइ ने देश में 40 स्थानों पर छापे मारे और 14 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, एनजीओ के प्रतिनिधि और बिचौलिये भी शामिल हैं। यह कार्यवाही गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिये गये सख्त कार्यवाही के आदेश के बाद हुई है।

दरअसल, गृह मंत्रालय को जानकारी मिली थी कि उसके विभाग के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों से साठगांठ कर बिचौलिये एनजीओ को अवैध तरीके से एफसीआरए लाइसेंस हासिल करने या उनके नवीकरण में मदद कर रहे हैं। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई। शाह ने शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्रालय की तरफ से सीबीआइ में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

सीबीआइ के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों को दलालों के साथ पैसे की लेन-देन करते पकड़ा भी गया है। इसके साथ ही अभी तक दो करोड़ रुपये के हवाला लेन-देन के सुबूत भी मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई, कोयंबटूर और मैसूर समेत 40 स्थानों पर जांच पड़ताल की कार्रवाई की है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा हासिल करने के लिए एफसीआरए के नियमों का पालन अनिवार्य बना दिया है। नियमों के उल्लंघन के कारण बहुत सारे एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त भी किए जा चुके हैं।

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