श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर मामले में मिली जमानत, रिहा करने के आदेश
BREAKING Delhi / NCR मेरठ

श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर मामले में मिली जमानत, रिहा करने के आदेश

Oct 17, 2022
Spread the love

नोएडा के ‘गालीबाज’ नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत देते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने श्रीकांत त्यागी की जमानत मंजूर की है। कोर्ट के इस फैसले से श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत मिली है। श्रीकांत त्यागी व परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए त्यागी समाज का मेरठ में भी तभी से लगातार धरना चल रहा है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। श्रीकांत त्यागी को तीन मामलों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। श्रीकांत की अर्जी पर सोमवार को ही सुनवाई पूरी हुई थी। यूपी सरकार ने सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल किया था। तीन मामलों में जमानत मिलने के बावजूद गैंगस्टर एक्ट के चलते श्रीकांत त्यागी की रिहाई नहीं हो पा रही थी।

यूपी सरकार के जवाब में श्रीकांत त्यागी के वकील ने भी दलीलें पेश की थीं। हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी का केस सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी, अमृता राय मिश्रा,आलोक रंजन मिश्रा लड़ रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में श्रीकांत त्यागी का आपराधिक इतिहास और गैंग चार्ट पेश किया गया था। वहीं इस दौरान श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलील दी गई कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह मुकदमा दुर्भावना से प्रेरित है। नोएडा की एक सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी अन्नू त्यागी ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *