सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई अजीब जनहित याचिका, लगा एक लाख रुपए का जुर्माना
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई अजीब जनहित याचिका, लगा एक लाख रुपए का जुर्माना

Dec 5, 2022
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  • सुप्रीम कोर्ट में अजीब जनहित याचिका दाखिल
  • सभी नागरिकों को श्री अनुकूल ठाकुर को भगवान मानने के निर्देश देने की याचिका
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में स्वामी अनुकूल चंद्र ठाकुर को ही एकमात्र भगवान माने जाने के निर्देशों की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इस अजीब जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए खारिज कर दिया है।इस दौरान SC के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने कहा कि आप खुद जो चाहे मानो। लेकिन देश के तमाम नागरिकों पर श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर को भगवान मानने के लिए कैसे दबाव बना सकते हो। इस दौरान जब याचिकाकर्ताओं ने जुर्माना नहीं लगाने की गुजारिश की तो इस पर SC ने कहा की अपने जनहित याचिका का दुरुपयोग किया है।

देश में किसी को हक नही कि जनहित याचिका का दुरुपयोग करे। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां हर किसी को अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा करने और अपने आराध्य के उपदेशों , शिक्षा, मान्यता का उपचार करने का अधिकार है। सभी को अधिकार होते हुए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। दरअसल, उपेंद्र नाथ दलाई ने याचिका में बीजेपी, आरएसएस, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गुरुद्वारा बंगला साहिब, इस्कॉन समिति, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल क्रिश्चिएन काउंसिल आदि को भी पार्टी बनाया था।

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