बजट में मिडिल क्लास का ध्यान, सात लाख तक इनकम टैक्स नहीं
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बजट में मिडिल क्लास का ध्यान, सात लाख तक इनकम टैक्स नहीं

Feb 1, 2023
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास का ध्यान रखते हुए बजट में सात लाख रुपये तक की आय करने वालों को आयकर से मुक्त रखने की घोषणा की है। यानी अब सात लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री के बजट में सोना चांदी प्लेटिनम, सिगरेट, विदेशी खिलौने आदि मंहगे कर दिये हैं जबकि मोबाइल फोन,  इलेक्ट्रिक कारें, खिलौने आदि सस्ते किये हैं।

सात लाख तक सालाना कमाने वालों आयकर से मुक्त रखने की घोषणा का सांसदों ने मेज थपथपाकर वित्त मंत्री का स्वागत किया। इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। यानी तीन लाख तक की सालाना आय वाले कर्मियों को टैक्स नहीं देना होगा। 3-6 लाख की सालाना इनकम वालों को 5 फीसदी, 6-9 लाख की सालाना आय वाले लोगों को 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 15 फीसदी आयकर देना होगा।

ये होंगे सस्ते

  • मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे.
  • विदेश से आने वाली चांदी सस्ती होगी
  • एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी
  • कुछ टीवी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है
  • इलेक्ट्रिक कारें, खिलौने और साइकिल सस्ती होंगी
  • हीट क्वायल पर कस्टम ड्यूटी घटाई

क्या-क्या हुआ महंगा

  • सोना-चांदी और प्लेटिनम महंगा होगा.
  • सिगरेट महंगी होगी, ड्यूटी बढ़ाकर 16 परसेंट की गई
  • इंपोर्टेड दरवाजे और किचन चिमनी
  • विदेशी खिलौने

इसी क्रम में 12-15 लाख की सालाना इनकम वाले लोगों को 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा इनकम वालों को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। वर्तमान में पांच लाख रुपये तक की आय वाले को कोई आयकर नहीं देना पड़ता था, अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा।

इसके अलावा यह बात भी ध्यान योग्य है कि सात  लाख रुपये तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन उनकी आमदनी सात लाख से एक रुपये भी ज्यादा हुई तो ऐसे लोग टैक्स के दायरे में आ जायेंगे। इतना ही नहीं वो टैक्स की रकम सिर्फ एक रुपये पर नहीं बल्कि तीन लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी होगी। यानि जिनकी आमदनी सात लाख से ज्यादा है उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यदि आय सात लाख से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।

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