नूंह में खट्टर के बुलडोजर पर हाईकोर्ट की रोक, स्वत: लिया संज्ञान
हरियाणा के नूंह में चलाये गये बुलडोजर पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस रोक के बाद सरकार की तरफ से नूंह में की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोक दी गई है। दरअसल,हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माण, दुकानों व घरों पर पिछले चार दिन से बुलडोजर चलाया जा रहा था। अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई जा चुकी है जबकि 753 से ज्यादा घर दुकान, शोरूम, झुग्गियां व होटल गिराये जा चुके हैं।
नूंह में 31 जुलाई को जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस हिंसा में बड़ी संख्या में वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था जबकि छह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस दौरान इमारतों से जमकर पथराव किया गया था। सहारा होटल से भी पत्थरबाजी की गई थी। इसके चलते नूंह में अब तक प्रशासन ने 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिरा दिये। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा में भी अतिक्रमण हटाए गए। बीते दिवस हिंसा के दिन जिस 3 मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई, उसे भी गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था, लेकिन उसने दंगाईयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका।
नूंह में हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील की अवधि बढ़ने लगी है। वहीं नूंह में 8 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। पलवल में आज यानी 7 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी तनावपूर्ण हालात को देखते हुए रविवार देर रात इंटरनेट बंद कर दिया गया, जो आज रात 12 बजे तक बंद रहेगा।
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