साढ़े 22 लाख लेकर बैनामा न करने पर पति पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
- शास्त्रीनगर एल ब्लाक का है यह मामला
- मकान मालिक तरुण कुमार व ममता ने किया था इकरारनामा
- कुलदीप शर्मा को 40 लाख रुपये में बेचना था मकान
- पैसा लेने के बावजूद मकान मालिक वादे से मुकरा
चालीस लाख रुपये कीमत के मकान की एवज में साढ़े बाईस लाख रुपये लेने के बावजूद बैनामा न करने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में मेरठ एल ब्लाक शास्त्रीनगर निवासी दंपत्ति को बदनियती से पैसा हड़पने व इसकी साजिश रचने का दोषी माना गया है। चार्जशीट में पुलिस ने अलग अलग तिथि में दी गई धनराशि का पूर्ण विवरण का भी उल्लेख किया है।
दरअसल, यह मामला शास्त्रीनगर एल ब्लाक मकान संख्या 1589 से जुड़ा हुआ है। आरोपों की जद में तरुण कुमार व पत्नी ममता हैं जबकि पीड़ित का नाम कुलदीप शर्मा पुत्र कालीचरन शर्मा निवासी राजेंद्र नगर है। इस सिलसिले में दर्ज कराई गई रिपोर्ट व पुलिस चार्जशीट के मुताबिक तरुण कुमार व ममता ने बैंकों का भारी कर्ज उतारने के लिये अपने दो मकान का सौदा कुलदीप शर्मा से चालीस लाख रुपये में किया था। रजिस्टर्ड इकारनामे के बाद कुलदीप ने 22.40 लाख रुपये का भुगतान तरुण व ममता को कर दिया था।
आरोप है कि इन लोगों ने कुलदीप शर्मा से नौ माह की किश्त भी अपने लोन एकाउंट में डलवा ली थी। बात जब रजिस्ट्री की आई तो तरुण व ममता ने इससे इनकार कर दिया। पैसे वापस लेने की बात की गई तो इस पर गाली गलौज व धमकी दी गई। जिस पर कुलदीप शर्मा ने तरुण कुमार व ममता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। तरुण व ममता के खिलाफ धारा 420, 504 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
इस पूरे मामले की पुलिस ने जांच की और जांच में तरुण कुमार व ममता को 22.40 लाख रुपये लेने का दोषी पाया गया है। इस आशय का आरोप पत्र नौचंदी पुलिस ने कोर्ट में दाखिल कर दिया है।
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