मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस (Hit And Run) के मामलों के लिए नए कानून का उत्तर प्रदेश में भी बड़े वाहन चालकों ने जमकर विरोध किया. नए नियम के तहत अगर एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर फरार हो जाता है तो ऐसी दशा में उसे 10 साल की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इस नए कानून के विरोध में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में वाहन चालकों चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प की भी खबरें आई हैं. गोंडा में विरोध प्रदर्शन कर रहे वाहन चालकों ने जमकर हंगामा किया. वहीं, दूसरी तरफ फिरोजाबाद में इस कानून के विरोध में नेशनल हाईवे जाम किया गया. जिसके चलते वाहन चालकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.