सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में अडानी को दी राहत,एसआईटी को जांच देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से गौतम अडाणी को बड़ी राहत मिली है। अडाणी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सेबी से लेकर एसआईटी को देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही सेबी को बचे हुए दो मामलों की जांच के लिये तीन माह का और समय भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद गौतम अडाणी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का कहना है कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के मद्देनजर सेबी को अन्य दो मामलों में तीन माह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं। साथ ही OCCPR की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। लिहाजा जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि इन्वेस्टर और कारोबारी जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स जैसे लोगों की फंडेड ‘OCCRP’ 2006 में बनी एक इन्वेस्टिगेटिव संस्था है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच रिपोर्ट 19 मई 2023 को सार्वजनिक कर चुकी है। इसमें कहा गया है कि अडाणी के शेयरों की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की नाकामी थी, यह नहीं कहा जा सकता है। कमेटी का यह भी कहना है कि ग्रुप की कंपनियों में विदेशी फंडिंग पर SEBI की जांच बेनतीजा रही है। जहां तक बात एक्सपर्ट कमेटी के प्वाइंट की है तो उसके मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि सेबी को संदेह है कि अडाणी ग्रुप में निवेश करने वाले 13 विदेशी फंडों के प्रमोटर्स के साथ संबंध हो सकते हैं। अडाणी ग्रुप के शेयरों में वॉश ट्रेड का कोई भी पैटर्न नहीं मिला है। वॉश ट्रेड यानी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खुद ही शेयर खरीदना और बेचना। कुछ संस्थाओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने से पहले शॉर्ट पोजीशन ली थी। जब शेयर के भाव गिरे तो इसे खरीदकर मुनाफा कमाया।
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