ज्ञानवापी- शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने दिया स्थल को सील करने का आदेश
- ज्ञानवापी मामले में आया बेहद रोमाचंक मोड़
- 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिलने का दावा
- आज तीसरे दिन सुबह खत्म हो गया सर्वे का काम
- हिंदू संगठनों ने कहा आखिरकार नंदी के बाबा मिल ही गये
- मुस्लिम संगठनों ने दावा झुठलाया
- सूचनाएं लीक होने के अंदेशे पर सर्वे टीम से आरपी सिंह के प्रवेश पर लगा दी थी रोक
ज्ञानवापी मस्जिद के गर्भ में छिपे रहस्य को तलाशने उतरी सर्वे टीम का आज तीसरे दिन काम खत्म हो गया। दोनों ही पक्षों के दावे अपने अपने हैं। वादी पक्ष के सोहनलाल आर्य ने यहां तक कह दिया कि नंदी जिसका इंतजार कर रहे थे, वह बाबा मिल गये। इतिहास खंड में जो लिखा था वह मिल गया, जिसकी जनता को प्रतीक्षा थी आखिरकार वह बाबा अब मिल गये हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इससे इनकार किया है। दावे प्रति दावों के बीच आज दावे अपने-अपने हैं, लेकिन सच्चाई कोर्ट में ही सामने आएगी। कोर्ट कमिश्नर कल सेशंस कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में ही खोली जायेगी इसके बाद ही ज्ञानवापी की सच्चाई से पर्दा उठ सकेगा।
सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा रही थी तब सर्वे टीम के सदस्य आर पी सिंह को रोक लिया गया, मतलब उनको आज तीसरे दिन के सर्वे में शामिल नहीं है। आर पी सिंह पर सूचनाएं लीक करने का आरोप लगा है। सिंह पर सर्वे की बातों को बाहर बताने के आरोप लगे हैं। कोर्ट गोपनीयता को लेकर बेहद सख्त हैं। आज सर्वे टीम नंदी के सामने बने कुएं की तरफ बढ़ी. वाटर रेसिस्टेंट कैमरा कुएं में डालकर वीडियोग्राफी भी करवाई गई है।
इस बीच, बेहद ही चौकाने वाली खबर सामने आ रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है। कोर्ट ने अधिकरियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा, ‘जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी।
दरअसल,वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कर दिया था। इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।