भूजल दोहन रोकने को होटल, मैरिज हॅाल, रिजॅार्ट संचालकों को डीएम ने दिये नोटिस
भूजल संकट को देखते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिये कमर कस ली है। आज जिलाधिकारी दीपक मीणा ने होटल, मैरिज हॅाल, रिजार्ट, गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देश दिये हैं कि वे पंद्रह दिन में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के निहित प्राविधानों के अनुपालन में भू-गर्भ जल दोहन के संबंध में आवश्यक उपकरण व अन्य मानको की पूर्ति करते हुये आनलाईन पंजीकरण http://upgwdonline.in पर कराते हुये एनओसी/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करे, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद दीपक मीणा ने प्रबंधक/संचालक होटल, मैरिज हाॅल, रिजार्ट, गेस्ट हाउस के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली (एनजीटी) के आदेश का अनुपालन कराने हेतु गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में संचालकों द्वारा बोरबेल के माध्यम से भूगर्भ जल दोहन किया जाना पाया गया है। लिहाजा उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के निहित प्राविधानो के अनुसार भू-गर्भ जल दोहन के संबंध में आवश्यक उपकरण व अन्य मानको की पूर्ति करते हुये, 15 दिन के अंदर आनलाईन पंजीकरण http://upgwdonline.in पर कराते हुये एनओसी/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करे, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि आनलाईन पंजीकरण में किसी भी कठिनाई के संबंध में आदित्य कुमार पाण्डेय, सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खंड मेरठ पता-बी-371, गंगानगर मेरठ, मो0न0ं-9410609733 से संपर्क किया जा सकता है।