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आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की मोहर

Nov 7, 2022
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आर्थिक आधा पर देश में आरक्षण अभी आगे भी जारी रहेगा। पांच सदस्यीय सवैधानिक बेंच में से तीन जजों ने आरक्षण के पक्ष जबकि एक ने इस पर अपनी असहमति जताई। चीफ जस्टिय यूयू ललित की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुनाया है। जस्टिस माहेश्वरी का कहना है कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 103वां संशोधन वैध है।

जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि वह जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हैं। एससी/एसटी/ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है। उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी लेकिन 75 साल बाद भी यह जारी है।

उधर, इस मुद्दे आरक्षण फैसला देते हुए जस्टिस रविन्द्र भट ने अपनी असहमति जताई है। यानि अब 3-1 का यह फैसला है। यानी जस्टिस भट के इसके खिलाफ जाने से भी इस फैसले पर असर नहीं पड़ेगा।

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