यूपी नगर निकाय चुनाव पर रोक जारी, अगली सुनवाई कल
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यूपी नगर निकाय चुनाव पर रोक जारी, अगली सुनवाई कल

Dec 20, 2022
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उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। किसी फैसले का इंतजार तमाम लोगों को था लेकिन अब कोर्ट ने इस पर सुनवाई कल भी जारी रखने का फैसला लिया है।  यानी नगरीय निकाय चुनाव पर अभी रोक बरकरार है।

दरअसल, मंगलवार को विलंब से लखनऊ बेंच में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया।  इस कारण अदालत की ओर से अब इस मुकदमे के फैसले के लिए 21 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इसका मतलब साफ है कि बुधवार तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक जारी रहेगी।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के मुद्दे पर अपना हलफनामा दे दिया है। इसमें प्रदेश सरकार ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में वर्ष 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। दायर याचिकाओं के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई थी। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई है। यह मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा रहा, जिसके लिए याचिका दाखिल की गई थीं। वैभव पांडेय और अन्य के नाम से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्म्युला अपनाने को कहा था। आरोप है कि सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के रैपिड टेस्ट के आधार पर आरक्षण तय कर दिया है।

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