भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को राहत, बोले सत्यमेव जयते
बिजली कर्मियों से मारपीट में दर्ज हुआ था मुकदमा
कोर्ट ने सांसद को मामले में दोषी पाया
दो साल की सजा की सुनाई थी सजा
जिला जज न्यायालय ने लगाई सजा पर रोक
सदस्यता समाप्ति के हालात पर लगा विराम
सोमवार को एक तरफ जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गयी वहीं इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को भी बड़ी राहत मिल गई। जिला जज न्यायालय आगरा ने एमपी एमएलए कोर्ट आगरा द्वारा सांसद कठेरिया को दी गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के खिलाफ सांसद रामशंकर ने सोमवार को जिला जज न्यायालय में अपील की थी। सजा पर रोक के आदेश होते ही सांसद आवास का माहौल खुशनुमा हो गया। सांसद रामशंकर को फूल मालाओं से लाद दिया गया। जबकि रामशंकर कठेरिया ने सत्यमेव जयते का नारा दिया है।
सांसद रामशंकर कठेरिया की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता, सजा पर रोक रहेगी। इसके बाद भाजपा सांसद को जमानत भी मिल गई।
दरअसल, आगरा की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कठेरिया को नवंबर 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई करने के आरोप में दो साल की जेल की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधि को तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन अब कोर्ट ने राहत दे दी है।