ग्राम पंचायत सदस्यों व प्रधान के रिक्त पदों पर चुनाव 6 सितम्बर को होगा
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ग्राम पंचायत सदस्यों व प्रधान के रिक्त पदों पर चुनाव 6 सितम्बर को होगा

Aug 18, 2023
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मेरठ जिले के ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधान के रिक्त पदों पर चुनाव कराने के लिये समय सारिणी जिलाधिकारी द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत उप चुनाव 6 सितम्बर को होंगे जबकि मतगणना 8 सितम्बर को कराई जायेगी।

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मेरठ जनपद में ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों स्थानों, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उप निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। नाम निर्देश पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। इस रोज पूर्वाह्न दस से शाम चार बजे तक नामांकन जमा किये जा सकते हैं। इन पत्रों की जांच 23 अगस्त को होगी। उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र 24 अगस्त प्रात दस से दोपहर तीन बजे तक वापस ले सकेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि 06 सितम्बर को प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक मतदान कराया जायेगा। जबकि 8 सितम्बर को प्रातः 08.00 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना होगी। संबंधित निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने विकास खण्डों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों के रिक्त पदों पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुये 18 अगस्त, 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे। संबंधित गावों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की सूचना पटों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों. प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किए जाने के दिनांक से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जाएगा।

जिलाधिकारी दीपक मीणा के मुताबिक सदस्य व प्रधान ग्राम पंचायतों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने व उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रक्रिया उपर्युक्त निर्वाचन में अपनायी जायेगी तथा उक्त समय सारिणी के अन्तर्गत पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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