राजद्रोह मामले में सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
दिल्ली। राजद्रोह के आरोप के मामले में आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में संजय के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी एफआईआर पर रोक लगा दी हैं, जो इस मामले के तहत दर्ज की गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले मामलों में सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यसभा के सभापति से मंजूरी लेने से रोका नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह से कहा कि आप जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांट नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भेजा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों की ओर से दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, जो राजद्रोह के मामलों में लगने वाली आईपीसी की धारा 124A के दुरुपयोग के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वकीलों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।