ओबीसी संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हरी झंडी
लोकसभा के दोनों सदन कर चुके हैं बिल पास
कोई राजनीतिक दल इसके विरोध में नहीं आया था
अब राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिला
नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में पास कर भेजे गये ओबीसी संशोधन बिल को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल गया है।
याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद यह बिल संसद में पेश किया गया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मई माह में याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को ये अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई थी, इसके बाद ही अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप दिया था।
राष्ट्पति की मोहर के बाद अब राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक, जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति होगी। इससे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। ये तमाम जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इन मांगों पर रोक लगाता रहा है।